अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
महोदया/ महोदय,
31 मार्च 2025 को विशेष समाशोधन कार्य
सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) द्वारा दिनांक 17 मार्च 2025 के सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.नं.एस1003/42-01-029/2024-2025 द्वारा जारी परिपत्र का संदर्भ लें, जो सरकारी खातों का वार्षिक समापन - केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन - चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए विशेष उपायों पर सभी एजेंसी बैंकों को संबोधित है। 2. 31 मार्च 2025 को चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) के तहत किसी भी कार्य दिवस "सोमवार" के लिए लागू सामान्य समाशोधन समय का पालन किया जाएगा। इसके अलावा, 31 मार्च 2025 तक चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए सभी सरकारी लेनदेन के लेखांकन की सुविधा के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 31 मार्च 2025 को सरकारी चेकों के लिए सीटीएस के तहत विशेष समाशोधन किया जाएगा:
स्थान
प्रस्तुति समाशोधन
वापसी समाशोधन
31 मार्च 2025(सोमवार)
17:00 से 17:30 बजे तक
19:00 से 19:30 बजे तक
3. सभी बैंकों के लिए 31 मार्च 2025 को विशेष समाशोधन कार्यों में भाग लेना अनिवार्य है। सीटीएस के सभी सदस्य बैंकों के लिए विशेष समाशोधन घंटों के दौरान अपने आवक समाशोधन प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे को खुला रखने और विशेष समाशोधन से उत्पन्न निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने समाशोधन निपटान खाते में पर्याप्त शेष राशि बनाए रखना आवश्यक है। 4. सदस्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इस परिपत्र में शामिल निर्देशों के साथ-साथ नेशनल ग्रिड क्लियरिंग हाउस के अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। सदस्य बैंकों को विशेष समाशोधन सत्रों में प्रस्तुत किए जाने वाले इनस्ट्रुमेंट्स के समाशोधन प्रकार के संबंध में एनपीसीआई द्वारा जारी 3 अक्टूबर 2016 के परिपत्र एनपीसीआई/2016-17/सीटीएस/परिपत्र संख्या 32 द्वारा भी निर्देशित होना चाहिए। भवदीय,
(सुधांशु प्रसाद) मुख्य महाप्रबंधक
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