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चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत विशेष नियत दर रिपो

भा रि बैं /2008-09/258

भारिबैं/2008-09/258
वि बा वि. एम आ टए जी. सं. 29/01.01.001/2008-09

3 नवंबर 2008

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
और प्राथमिक व्यापारी

महोदय

चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत विशेष नियत दर रिपो

कृपया उपर्यक्त विषय पर 14 अक्तूबर 2008 के हमारे परिपत्र एफ एम डी. एम ओ ए जी. सं. 26/01.01.01/ 2008-09 के संदर्भ में देखें ।

2. पहले की गयी घोषणा के अनुसार यह निर्णय किया गया है कि विशेष अवधि रिपो चलनिधि समायोजन सुविधा पूर्णतया अस्थायी और तदर्थ आधार पर उपलब्ध कराई जाए और बैंको को अनुमति दी जाए कि वे अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 1.5 प्रतिशत तक की सीमा तक सांविधिक चलनिधि अनुपात के अनुरक्षण में छूट के माध्यम से वर्तमान रिपो दर पर चलनिधि समायोजन सुविधा के अन्तर्गत चलनिधि समर्थन का उपयोग करें ।साथ ही, सांविधिक चलनिधि अनुपात में इस छूट का उपयोग केवल गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और पारस्पारिक निधियों की निधियन अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजन के लिए ही किया जाए । बैंक अपनी कारेंबार आवश्यकताओं के अनुसार लचीलापना अपनाते हुए ऊपर दी गयी कुल सहायता का ब्ाँटवारा पारस्परिक निधियों ऐार गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के बीच कर सकते ह।

3. तदनुसार, रिज़र्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा के अन्तर्गत अगला नोटिस आने तक बकाया आधार पर 60,000 करोड रु. की संचयी राशी तक 14 दिन की अवधि की विशेष नियत दर रिपो प्रतिदिन आयोजित करेगा ।पहले के समान, रिपो की दर, अधिसूचित राशी और रिवर्स करने की तारीख सहित रिपो का ब्योरा प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से प्रतिदिन घोषित किया जायेगा ।

4. यह रिपो, चलनिधि समायोजन सुविधा (एल ए एफ) और द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा (एस एल ए एफ) जो सामान्य रूप से की जाती हैं, के अतिरिक्त होगा ।

5.विशेष रिपो की अन्य शर्तें चलनिधि समायोजन सुविधा के हमारे पहले के परिपत्रो में अधिसूचित किए गये अनुसार होंगी ।

6. सांविधिक चलनिधि अनुपात के अनुरक्षण में छूट का परिचालनगत तौर तरीका हमारे बैं.प. वि. वि. द्वारा अलग से सूचित किया जायेगा।

भवदीय

(चंदन सिन्हा)
मुख्य महाप्रबंधक

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