आरबीआई/2008-09/287 एफएमडी. एमओएजी. सं. 30/01.01.01/2008-09 17 नवंबर 2008 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और प्राथमिक व्यापारी महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत विशेष नियत दर रिपो - कृपया 3 नवंबर 2008 का हमारा परिपत्र एफएमडी. एमओएजी. सं. 29/01.01.01/ 2008-09 देखें जिसके द्वारा बैंकों को इस बात की अनुमति दी गयी थी कि वे एस एल आर के रखरखाव में अपनी निवल माँग और मीयादी देयताओं के 1.5 प्रतिशत की सीमा तक छूट का लाभ उठाकर चलनिधि सहायता प्राप्त कर सकें और अपने कारोबार की जरूरतों के अनुसार सुगमतापूर्वक ऐसी वित्तीय सहायता का विभाजन म्यूचुअल फंडों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच कर सकें। 2. जैसा कि 15 नवंबर 2008 को घोषित किया जा चुका है, विशेष अवधि की रिपो सुविधा मार्च 2009 के अंत तक जारी रहेगी। बैंक, केवल म्यूचुअन फंडों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित चलनिधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या तो वृद्धिशील आधार पर अथवा रोलओवर आधार पर (अपनी निवल माँग और मीयादी देयताओं के 1.5 प्रतिशत की पात्रता के अंतर्गत) इस सुविधा का उपभोग कर सकते हैं। 3. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक मार्च 2009 के अंत तक बकाया आधार पर 60,000 करोड़ रुपये की संचयी राशि तक 14 दिनों की अवधि का विशेष नियत दर आवधिक रिपो संचालित करेगा। जैसा कि अभी तक किया जाता रहा है, रिपो का विवरण, जिसके अंतर्गत रिपो की दर, अधिसूचित राशि और उसके उक्रमण (रिवर्सल) की तारीख प्रति दिन एक प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से, घोषित किया जाएगा। 4. विशेष रिपो संबंधी अन्य शर्तें वहीं रहेंगी जो चलनिधि सुविधा संबंधी हमारे पूर्ववर्ती परिपत्रों द्वारा बतायी जा चुकी हैं। भवदीय, (चंदन सिन्हा) मुख्य महाप्रबंधक |