बैंकिंग कंपनियों के लिए उपयोगी विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकिंग कंपनियों के लिए उपयोगी विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव
भा.रि.बैं./2016-17/152 24 नवंबर, 2016 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय / महोदया, बैंकिंग कंपनियों के लिए उपयोगी विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव बैंकिंग और प्रौद्योगिकी में नवोन्मेष की पृष्ठभूमि में, यह महसूस किया गया है कि वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के बोर्ड में निदेशकों के लिए विभिन्न सांविधिक प्रावधानों के अधीन बताए गए संबंधित क्षेत्र के ज्ञान और अनुभव को अन्य विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और अनुभव के द्वारा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ताकि बैंकों को उनके वैविध्यपूर्ण व्यवसाय पोर्टफोलियो और जोखिमों का प्रबंधन करने में मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। अतः यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों में निदेशक की नियुक्ति पर विचार किए जाने हेतु व्यक्तियों के लिए विशेषज्ञता के क्षेत्रों में विस्तार कर निम्नलिखित को शामिल किया जाए (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन। 2. 24 नवंबर, 2016 की संबंधित अधिसूचना बैंविवि.नियुक्ति.बीसी.सं.38/29.39.001/2016-17 की प्रति संलग्न है। भवदीय, (अजय कुमार चौधरी) अनुलग्नक: अधिसूचना बैंविवि.नियुक्ति.बीसी.सं.38/29.39.001/2016-17 24 नवंबर, 2016 बैंकिंग कंपनियों के लिए उपयोगी विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10क(2)(क)(ix), भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19क(1)(क)(viii), भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 25क(1)(क)(viii) और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3क)(क)(viii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा अधिसूचित करता है कि (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन से संबंधित मामलों या क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव किसी बैंकिंग कंपनी, भारतीय स्टेट बैंक, अनुषंगी बैंक और तद्नुरूप नया बैंक, जो भी लागू हो, के लिए उपयोगी होगा। (सुदर्शन सेन) |