इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष उपाय - (i) भारत में प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करने की सीमा में वृद्धि (ii) व्यापारियों के लिए विशेष उपाय - आरबीआई - Reserve Bank of India
इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष उपाय - (i) भारत में प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करने की सीमा में वृद्धि (ii) व्यापारियों के लिए विशेष उपाय
आरबीआई/2016-17/150 22 नवंबर 2016 सभी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता, महोदया/महोदय, इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष उपाय - ₹ 500 और ₹ 1000 मूल्यवर्ग के मौजूदा बैंक नोटों (विनिर्दिष्ट बैंक नोट – एसबीएन) की विधि मान्य मुद्रा होने की मान्यता समाप्त होने के पश्चात, डिजिटल भुगतानों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत में प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करने और उनका परिचालन करने के संबंध में मास्टर परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.पीपीआई.सं. 01/02.14.006/2016-17, दिनांक 1 जुलाई 2016 का आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित विशेष उपायों को लागू करने को आवश्यक माना गया है। (i) प्रीपेड भुगतान लिखतों की सीमा में वृद्धि:
(ii) व्यापारियों के लिए विशेष व्यवस्था: वर्तमान पीपीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, व्यापारियों को उन प्रतिष्ठानों के रूप में परिभाषित किया गया है जो माल और सेवाओं की बिक्री के संबंध में पीपीआई जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए पीपीआई को स्वीकार करते हैं। छोटे व्यापारियों के लिए एक विशेष व्यवस्था के रूप में, पीपीआई जारीकर्ता अब निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे व्यापारियों को पीपीआई जारी कर सकते हैं:
2. उपर्युक्त उपाय इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी होंगे और 30 दिसंबर, 2016 तक लागू रहेंगे तथा इनकी समीक्षा की जा सकती है। 3. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम,2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है। भवदीया (नंदा एस. दवे) |