संदर्भ: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित सुविधा - आरबीआई - Reserve Bank of India
संदर्भ: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित सुविधा
भारिब/2009-10/194 27 अक्तूबर, 2009 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक धबैंक महोदय/महोदया, संदर्भ: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(3बी) कृपया आप भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(3 बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित सुविधा से संबंधित दिनांक 3 नवंबर 2008 के अपने परिपत्र संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.309/02.01.009/2008-09 ओ1और दिनांक 22 अप्रैल, 2009 का मौनीवि.बीसी.322/02.01.009 देखें। इस सुविधा के अंतर्गत रिजर्व बैंक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) उनके दिनांक 24 अक्तूबर, 2008 के कुल मांग और मीयादी देयताओं के 1.0 प्रतिशत के समकक्ष पुनर्वित्त की आपूर्ति 90 दिनों की अधिकतम अवधि तक चलनिधि समायेजन सुविधा के अंतर्गत रिपो दर पर करता है।वे उक्त पुनर्वित्त को लचीलेपन से आहरण और चुकौती कर सकते हैं। 2. मौद्रिक नीति 2009-10 की द्वितीय तिमाही समीक्षा के अनुसार यह सुविधा तुरंत बंद कर दी गई है।तदनुसार बैंक इस सुविधा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से नया पुनर्वित्त प्राप्त नहीं कर सकते। इस सुविधा के अंतर्गत यदि कोई बकाया हो तो दिनांक 3 नवंबर, 2008 के परिपत्र संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.309/02.01.009 2008-09 में दिये गए अनुसार ,उपयोग में लाने के प्रथम दिन से 90 दिनों के निर्धारित समय के भीतर उसकी चुकौती की जाए।ै भवदीय, (जनक राज) |