भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा
आरबीआई/2008-09/295 18 नवंबर 2008 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा के संबंध में दिनांक 3 नवंबर 2008 का हमारा परिपत्र सं. मौनीवि. बीसी. 309/02.01.009/2008-09 देखें जिसके अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), 24 अक्तूबर 2008 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक बैंक की निवल माँग और मीयादी देयताओं के 1.0 प्रतिशत तक के बराबर पुनर्वित्त, चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो रेट पर, अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिए प्रदान करता है। 2. जैंसा कि रिज़र्व बैंक की दिनांक 15 नवंबर 2008 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2008-09/697 में निर्दिष्ट किया गया है, बैंकों को, माइक्रो तथा लघु उद्यमों को वित्त उपलब्ध कराने के प्रयोजन से, इस सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भवदीय, (एम डी पात्र) |