भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा
आरबीआई/2008-09/301 1 दिसंबर 2008
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा के संबंध में दिनांक 3 नवंबर 2008 का हमारा परिपत्र सं. मौनीवि. बीसी. 309/02.01.009/2008-09 देखें जिसके अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), 24 अक्तूबर 2008 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक बैंक की निवल माँग और मीयादी देयताओं के 1.0 प्रतिशत तक के बराबर पुनर्वित्त, चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो रेट पर, अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिए प्रदान करता है जिस दौरान पुनर्वित्त, सुविधानुसार आहरित किया तथा चुकता किया जा सकता है। 2. जैसा कि रिज़र्व बैंक की दिनांक 28 नवंबर 2008 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2008-09/798 में निर्दिष्ट किया गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस सुविधा को रोल ओवर भी किया जा सकता है। इस सुविधा को 30 जून 2009 तक जारी रखने का भी निर्णय लिया गया है। भवदीय, (एम डी पात्र) |