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विशेष अवधि की रिपो सुविधा

आरबीआई/2008-09/444
एफएमडी. एमओएजी. सं. 35/01.01.01/2008-09

21 अप्रैल 2009

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
और प्राथमिक व्यापारी

महोदय,

विशेष अवधि की रिपो सुविधा

कृपया दिनांक 17 नवंबर 2008 का हमारा परिपत्र एफएमडी. एमओएजी. सं. 30/ 01.01.01/ 2008-09 तथा दिनांक 28 नवंबर 2008 की प्रेस प्रकाशनी देखें जिसके द्वारा बैंकों को यह सुविधा दी गई थी कि अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 1.5 प्रतिशत तक एसएलआर के रखरखाव में छूट लेकर, प्रचलित रिपो दर पर चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नकदी सहायता प्राप्त कर सकें और अपनी कारोबारी जरूरतों के अनुसार ऐसी सहायता की राशि का विभाजन अपनी सुविधानुसार म्यूचअल फंडों, गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों के बीच कर सकें। बैंक यह सुविधा या तो वृद्धिशील आधार पर या रोल ओवर आधार पर प्राप्त कर सकते हैं।

2. जैसा कि वर्ष 2009-10 के वार्षिक नीति वक्तव्य में घोषित किया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि विशेष अवधि की रिपो सुविधा बैंकों को 31 मार्च 2010 तक उपलब्ध करायी जाती रहे और 14 दिवसीय अवधि की रिपो नीलामियां साप्ताहिक आधार पर संचालित की जाएं।

3. तदनुसार, 27 अप्रैल 2009 (सोमवार) से भारतीय रिज़र्व बैंक 31 मार्च 2010 तक बकाया आधार पर 60,000 करोड़ रुपये तक की संचयी राशि तक , विशेष 14-दिवसीय नियत दर अवधि रिपो प्रत्येक सोमवार को संचालित करेगा। प्रत्येक सोमवार को एक प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से रिपो का विवरण, जिसमें रिपो की दर, अधिसूचित राशि तथा उसके उक्रमण की तारीख शामिल होगी, घोषित किया जाएगा। यदि किसी सोमवार को अवकाश होगा तो रिपो का उक्रमण परवर्ती कार्य दिवस को होगा।

4. तथापि, इस नये कार्यक्रम को निर्बाध रूप से अपनाने की दृष्टि से, यह सुविधा 24 अप्रैल 2009 तक, वर्तमान की ही भाँति, प्रतिदिन उपलब्ध होगी परंतु इनके उक्रमण की तिथि 27 अप्रैल 2009 (सोमवार) निश्चित रहेगी।

5. विशेष रिपो की अन्य शर्तें वही रहेंगी जो चलनिधि समायोजन सुविधा के बारे में हमारे पूर्ववर्ती परिपत्रों द्वारा सूचित की गयी हैं।

 

भवदीय,

(चंदन सिन्हा)
मुख्य महाप्रबंधक

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