बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने में कमी - चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने में कमी - चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता
आरबीआइ/2009-10/207 5 नवंबर 2009 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 - कृपया उपर्युक्त विषय पर 03 नवंबर 2008 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 74/12.02.001/ 2008-09 का पैराग्राफ 2 तथा 28 नवंबर 2008 की आरबीआइ प्रेस प्रकाशनी 2008-09 देखें। दिनांक 27 अक्तूबर 2009 के आरबीआइध परिपत्र एफएमडी. एमओएजी. सं. 41/01.01.01/2009-10 के अनुसार म्युचुअल फंडों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों के लिए विशेष अवधि की रिपो सुविधा की समाप्ति के अनुसरण में उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 1.5 प्रतिशत तक सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने की छूट को 27 अक्तूबर 2009 से हटाया गया है। भवदीय (विनय बैजल) |