को-ब्रैण्डेड घरेलू ोडिट काड़ कारोबार की अनुमति - आरबीआई - Reserve Bank of India
को-ब्रैण्डेड घरेलू ोडिट काड़ कारोबार की अनुमति
भारिबैं /2005-06/164 सितंबर 17, 2005 सभी राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष को-ब्रैण्डेड घरेलू क्रेडिट काड़ कारोबार की अनुमति अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को को-ब्रैण्डेड घरेलू क्रेडिट काड़ कारोबार आरंभ करने की अनुमति देने के मुे िकी जाँच की गई है । यह निर्णय लिया गया है कि लाइसेंसीवफ्त तथा / अथवा अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को, बिना जोखिम भागीदारी के किसी एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक के गठजोड़ से को-ब्रैण्डेड घरेलू क्रेडिट काड़ शुरु करने, पहले से ही क्रेडिट काड़ जारी करने की अनुमति दे दी जाए; बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते बें :- i)नाबाड़ की अन्तिम निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार बैंक की न्यूनतम सकारात्मक निवल संपत्ति डबैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 11 (जैसा कि वह सहकारी समितियों पर लागू है) में परिभाषित किए अनुसार वास्तविक अथवा प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधियों का विनिमय योग्य मूल्य 50 करोड़ रु. बे । आवेदनपत्र की सिफारिश नाबाड़ के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जानी चाहिए तथा यह भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से भेजा जाना चाहिए । 2.किसी राज्य सहकारी बैंक को को-ब्रैण्डेड क्रेडिट काड़ कारोबार आरंभ करने की अनुमति सामान्यतया दो वर्ष की अवधि के लिए उक्त अवधि की समाप्ति से पहले उसकी समीक्षा के आधार पर वैध रहती है । राज्य सहकारी बैंक को अवधि समाप्ति के तीन माह पहले नवीकरण का अनुमोदन उसी प्रकार लेना पड़ता है जैसे आरंभिक अनुमति ली गई थी ।
3.वे राज्य सहकारी बैंक जो उक्त मानदण्ड पूरे करते हैं तथा को ब्रैण्डेड घरेलू क्रेडिट काड़ कारोबार शुरु करना चाहते हैं, अपने आवेदन पत्र, पिछली तिमाही के अंत तक अपनी वित्तीय स्थिति का ब्योरा तथा उसके समर्थन में बोड़ के संकल्प की प्रमाणित प्रति ग्राआऋवि के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजें । किसी राज्य सहकारी बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंेक की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना को-ब्रैण्डेड घरेलू क्रेडिट काड़ कारोबार शुरु नहीं करना चाहिए ।
4.इस परिपत्र की विषय वस्तु आपके बैंक के बोड़ के समक्ष रखी जाए ।
5.कृपया इस परिपत्र की पावती हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें । भवदीय
( के.भट्टाचार्य ) मबप्रबंधक
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