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स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारी - निवल स्वाधिकृत निधि में वृद्धि

भारिबैं/2009-10/144
संदर्भ :आंऋप्रवि.पीडीआरडी.सं.1097/03.64.00/2009-10

2 सितंबर 2009

सभी स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारी
(संलग्न सूची के अनुसार)

महोदय

स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारी - निवल स्वाधिकृत निधि में वृद्धि

प्राथमिक व्यापारियों को परिचालनगत दिशानिर्देशों पर 1 जुलाई 2009 का हमारा मास्टर परिपत्र भारिबैं/2009-10/56 आंऋप्रवि.पीडीआरएस. 01/03.64.00/2009-10 देखें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, गैर बैंक स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारी के लिए 50 करोड़ रु. तथा उस प्राथमिक व्यापारी के लिए 100 करोड़ रु. की निवल स्वाधिकृत निधि निर्धारित की गई है जो अन्य अनुमत गतिविधियों में विशाखन के इच्छुक हैं।

2. समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि 50 करोड़ रु. से बढ़ा कर 150 करोड़ रु. कर दी जाए। उन स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों की संशोधित निवल स्वाधिकृत निधि सीमा को 100 करोड़ रु. के वर्तमान स्तर से बढ़ा कर 250 करोड़ रु. कर दिया जाए जो अन्य अनुमत गतिविधियाँ शुरु करना चाहते हैं। निवल स्वाधिकृत निधि की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अध्याय III बी के खण्ड 45-1ए में दिए गए स्पष्टीकरण टिप्पण के आधार पर की जाएगी।

3. प्राथमिक व्यापारियों के लिए निवल स्वाधिकृत निधि अपेक्षा का बढ़ा हुए स्तर 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होगा।

भवदीय

(एन.आर. कर)
महाप्रबंधक

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