चेक फॉर्मों में सुरक्षा संबंधी विशेषताओं का मानकीकरण और उनकी वृद्धि - सीटीएस 2010 मानक को अपनाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
चेक फॉर्मों में सुरक्षा संबंधी विशेषताओं का मानकीकरण और उनकी वृद्धि - सीटीएस 2010 मानक को अपनाना
भारिबैं/2012-13/190 3 सितंबर, 2012 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, चेक फॉर्मों में सुरक्षा संबंधी विशेषताओं का मानकीकरण और उनकी वृद्धि - सीटीएस 2010 मानक को अपनाना कृपया दिनांक 27 दिसंबर 2011 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस. सीओ. सीएचडी. सं. 1112 / 04.07.05 / 2011-12 का अवलोकन करें जिसमें सभी बैंकों को यह निर्देश दिये गए थे कि वे अपने ग्राहकों को केवल सीटीएस- 2010 मानक के चेक ही जारी करें और यह काम समयबद्ध तरीके से 30 सितंबर 2012 के अंदर हो जाना चाहिए। 2. तथापि, यह देखा गया है कि गैर सीटीएस- 2010 मानक वाले चेक फॉर्म अभी भी कई बैंकों द्वारा जारी किए जा रहे हैं यहाँ तक कि उत्तरी (नई दिल्ली) और दक्षिणी (चेन्नई) सीटीएस ग्रिड के क्षेत्र में आने वाले कई बैंक भी इसमें शामिल हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीटीएस 2010 मानक के अनुपालन में कई लाभ निहित हैं क्योंकि, छवि आधारित व्यवस्था में चेक फॉर्मों में उपस्थित सुरक्षा संबंधी विशेषताएँ, प्रस्तुतकर्ता बैंकों को अदाकर्ता बैंकों द्वारा जारी किए गए लिखतों की वास्तविकता को पहचानने में मदद करती हैं। सुरक्षा विशेषताओं में समरूपता धोखाधड़ी के विरुद्ध कार्य करती है और निश्चित स्थान निर्धारण अदाकर्ता बैंक को ऑप्टिकल /इमेज कैरेक्टर रिकग्नीशन प्रौद्योगिकी के माध्यम से सीधे प्रसंस्करण (straight-through-processing) करने में सहायता करती है। 3. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में और सीटीएस 2010 मानक चेक प्रारूप को समयबद्ध तरीके से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुपालन करें: i. 30 सितंबर 2012 तक केवल मल्टी सिटी/ सममूल्य पर देय सीटीएस 2010 मानक चेक जारी करने की व्यवस्था करें। हमारे विभाग को 14 सितंबर 2012 तक इस आशय का पुष्टीकरण भिजवा दें कि, देशभर में सीटीएस 2010 मानक चेकों को जारी करने के संबंध में आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। ii. ग्राहकों को एसएमएस, पत्रों, शाखाओं/एटीएम में स्थित डिस्प्ले बोर्डों, इन्टरनेट बैंकिंग में लॉग ऑन मैसेजों, वेबसाइट पर सूचना इत्यादि के माध्यम से जानकारी प्रदान कर के 31 दिसंबर 2012 तक परिचालन में गैर- सीटीएस 2010 मानक चेकों को वापस मंगाने की व्यवस्था करें। इस संबंध में हुई प्रगति के संबंध में इस विभाग को 30 नवंबर 2012 तक सूचित करें। iii. जिन बैंकों के पास आगे की तिथि के ईएमआई चेक हैं (चाहे वे बैंकों के स्वयं के नाम पर हों या उनकी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नाम पर) वे इस बात को सुनिश्चित करें कि 31 दिसंबर 2012 तक गैर- सीटीएस 2010 मानक चेकों के स्थान पर सीटीएस 2010 मानक चेकों को लाया जाए। 4. उपर्युक्त अनुदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं। 5. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें और ऊपर दर्शाई गई तिथियों के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करें। भवदीय (विजय चुग) |