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बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा

आरबीआई/2005-06/287
संदर्भ सं. मौनीवि. बीसी. 278/07.01.279/2005-06

24 जनवरी 2006

सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

और प्राथमिक व्यापारी

महोदय,

बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा

कृपया वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक मौद्रिक नीति वक्तव्य की तीसरी तिमाही समीक्षा का पैरा 71 देखें।

2. स्थायी चलनिधि सुविधा के अंतर्गत नियत रिपो दर 24 जनवरी 2006 के दिन के 12.00 बजे से संशोधित करके 6.50 प्रतिशत कर दी गई है। तदनुसार बैंकों (निर्यात ऋण पुनर्वित्त के लिए पात्र) और प्राथमिक व्यापारियों (संपार्श्विकीकृत चलनिधि सहायता) को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गई स्थायी चलनिधि सुविधा 24 जनवरी 2006 के दिन के 12.00 बजे से रिपो दर, अर्थात् 6.50 प्रतिशत पर उपलब्ध होगी।

 

भवदीय,

 

(के. कनगसभापति)

प्रभारी परामर्शदाता

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