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बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि समायोजन सुविधाएं

आरबीआई/2005-06/405
संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.281/07.01.279/2005-06

जून 9, 2006

 

सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
और प्राथमिक व्यापारी

प्रिय महोदय,

बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि समायोजन सुविधाएं

"स्थायी चलनिधि समायोजन सुविधा -रिपो और रिवर्स रिपो रेट" के संबंध में वित्तीय बाज़ार विभाग का दिनांक 8 जून 2006 का परिपत्र एफएमडी. एमओ. एजी. सं. 5/ 01.01.01/ 2005-06 देखें।

2. स्थायी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रिपो रेट तत्काल प्रभाव से संशोधित करके 6.75 प्रतिशत कर दिया है । तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों (पुनर्वित्त के लिए पात्र निर्यात ऋण) और प्राथमिक व्यापारियों (संर्र्पााश्व्ेाकीकृत चलनिधि सहायता) को प्रदान की जानेवाली स्थायी चलनिधि सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से रिपो रेट अर्थात 6.75 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध होंगी ।

भवदीय,

 

(ए. बी. चक्रवर्ती )

निदेशक

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