बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं
आरबीआई/2006-07/164 31 अक्तूबर 2006 सेवा में सभी अनुसूचित बैंक [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर] महोदया / प्रिय महोदय बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं कृपया चलनिधि समायोजन सुविधा – रेपो और रिवर्स रेपो दरों के संबंध में एफएमडी के दिनांक 31 अक्तूबर 2006 के परिपत्र एफएमडी.एमओ.एजी.सं.10/01.01.01/2006-07 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. एलएएफ के तहत नियत रेपो दर में संशोधन कर उसे तत्काल प्रभाव से 7.25 प्रतिशत कर दिया गया है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक से बैंकों (पुनर्वित्त हेतु पात्र निर्यात ऋण) और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) (संपार्श्विकीकृत चलनिधि सहायता) को प्रदान की जाने वाली स्थायी चलनिधि सुविधाएं तत्काल प्रभाव से रेपो दर, अर्थात, 7.25 प्रतिशत पर उपलब्ध होंगी। भवदीय (एम.डी. पात्र) |