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बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं

आरबीआई/2008-09/102
संदर्भ.सं.एमपीडी.बीसी.304/07.01.279/2008-09

29 जुलाई 2008

सेवा में

सभी अनुसूचित बैंक [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर]
एवं प्राथमिक व्यापारी

प्रिय महोदय/महोदया

बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं

वर्ष 2008-09 हेतु मौद्रिक नीति पर वार्षिक वक्तव्य की प्रथम तिमाही समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नियत रेपो दर को तत्काल प्रभाव (पैराग्राफ 105) से 50 आधार अंक बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत से 9.0 प्रतिशत कर दिया गया है।

2. तदनुसार, रिज़र्व बैंक से बैंकों (निर्यात ऋण पुनर्वित्त) और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) (संपार्श्विकीकृत चलनिधि सहायता) को प्रदान की जाने वाली स्थायी चलनिधि सुविधाएं 29 जुलाई 2008 से रेपो दर, अर्थात, 9.0 प्रतिशत पर उपलब्ध होंगी।

भवदीय

(एम.डी. पात्र)
प्रभारी परामर्शदाता

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