बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं
आरबीआई/2008-09/256 3 नवंबर 2008 सेवा में सभी अनुसूचित बैंक [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर] प्रिय महोदय/महोदया बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 नवंबर 2008 की प्रेस प्रकाशनी में की गई घोषणा के अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नियत रेपो दर को 3 नवंबर 2008 से 50 आधार अंक घटाकर 8.0 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है। 2. तदनुसार, रिज़र्व बैंक से बैंकों (निर्यात ऋण पुनर्वित्त) और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) (संपार्श्विकीकृत चलनिधि सहायता) को प्रदान की जाने वाली स्थायी चलनिधि सुविधाएं 3 नवंबर 2008 से रेपो दर, अर्थात, 7.5 प्रतिशत पर उपलब्ध होंगी। भवदीय (ए.बी. चक्रबर्ती) |