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बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ

–्र॰ख्र्ड्ढ–ख्र्×न्न्/2008-09/338

आरबीआई/2008-09/338
संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी. 315/07.01.279/2008-09

जनवरी 2, 2009

सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
और प्राथमिक व्यापारी

प्रिय महोदय / महोदया,

बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए
स्थायी चलनिधि सुविधाएँ

कृपया रिज़र्व बैंक की दिनांक 2 जनवरी 2009 की प्रेस प्रकाशनी 2008-2009/1023 देखें जिसके अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा के अतर्गत नियत रिपो रेट 6.5 प्रतिशत से 100 आधार अंक घटाकर तत्काल प्रभाव से 5.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

2. तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों (निर्यात ऋण पुनर्वित्त) और प्राथमिक व्यापारियों को (संपार्श्विकीकृत चलनिधि सहायता) प्रदान की जानेवाली स्थायी चलनिधि सुविधाएँ 3 जनवरी 2009 से संशोधित रिपो रेट, अर्थात् 5.5 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध होंगी।

भवदीय,

(जनक राज)

प्रभारी परामर्शदाता

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