बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
आरबीआई/2008-09/445 21 अप्रैल 2009 सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) प्रिय महोदय/महोदया, बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ कृपया रिज़र्व बैंक का वर्ष 2009-10 का वार्षिक नीति वक्तव्य देखें जो दिनांक 21 अप्रैल 2009 को घोषित किया गया था जिसके अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रिपो रेट 5.0 प्रतिशत से 25 आधार अंक घटाकर तत्काल प्रभाव से 4.75 प्रतिशत कर दिया गया है। 2. तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों (निर्यात ऋण पुनर्वित्त) और प्राथमिक व्यापारियों को (संपार्श्विकीकृत चलनिधि सहायता) प्रदान की जानेवाली स्थायी चलनिधि सुविधाएँ 21 अप्रैल 2009 से संशोधित रिपो रेट, अर्थात 4.75 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध होंगी। भवदीय, (जनक राज) |