बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
आरबीआई/2009-10/353 19 मार्च 2010 सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) प्रिय महोदय/महोदया, बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए कृपया आप दिनांक 19 मार्च 2010 की रिज़र्व बैंक की प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1263 देखें, इसके अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रिपो दर तुरंत 25 आधार अंक बढ़कर 4.75 से 5.00 प्रतिशत हो गयी। 2. तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों (निर्यात ऋण पुनर्वित्त) और प्राथमिक व्यापारियों को (संपार्श्विकीकृत चलनिधि सहायता) प्रदान की जानेवाली स्थायी चलनिधि सुविधाएँ 20 मार्च 2010 से संशोधित रिपो दर, अर्थात 5.0 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध होंगी। भवदीय, (जनक राज) |