बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों [(पीडीज़) प्राइमरी डीलर्स] के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं (स्टैंडिंग लिक्विडिटि फ़ैसिलिटिज़) - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों [(पीडीज़) प्राइमरी डीलर्स] के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं (स्टैंडिंग लिक्विडिटि फ़ैसिलिटिज़)
आरबीआइ/2010-11/257 2 नवंबर 2010 सभी अनुसूचित बैंक [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर] महोदया/महोदय, बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों [(पीडीज़) प्राइमरी डीलर्स] के लिए कृपया 2 नवंबर 2010 को जारी रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति 2010-11 की दूसरी तिमाही समीक्षा देखें, जिसके अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.0 से 6.25 प्रतिशत कर दिया गया है। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों (निर्यात ऋण पुनर्वित्त) और प्राथमिक व्यापारियों (संपार्श्विक चलनिधि सहायता) को प्रदान की जाने वाली स्थायी चलनिधि सुविधाएं 2 नवंबर 2010 से संशोधित रिपो दर अर्थात् 6.25 प्रतिशत पर उपलब्ध होंगी। भवदीय, (जनक राज) |