बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा
आरबीआई/2005/192
संदर्भ सं. मौनीवि. बीसी. 275/07.01.279/2005-06
25 अक्तूबर 2005
कार्तिक 04, 1927 (शक)
सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
और प्राथमिक व्यापारी
महोदय,
बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा
वफ्पया वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा का पैरा 53 देखें।
स्थायी चलनिधि सुविधा के अंतर्गत नियत रिपो दर 26 अक्तूबर 2005 से संशोधित करके 6.25 प्रतिशत कर दी गई है। तदनुसार बैंकों (निर्यात त्रण पुनर्वित्त के लिए पात्र) और प्राथमिक व्यापारियों (संपार्श्विकीवफ्त चलनिधि सहायता) को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गई स्थायी चलनिधि सुविधा 26 अक्तूबर 2005 से रिपो दर, अर्थात् 6.25 प्रतिशत पर उपलब्ध होगी।
भवदीय,
(के. कनगसभापति)
प्रभारी परामर्शदाता
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: