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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से ‘स्टेट बैंक ऑफ इंदौर’ का नाम हटाना

आरबीआइ/2010-11/260
बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 57/12.06.004/2010-11

3 नवंबर 2010
12 कार्तिक 1932 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

महोदय

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची
से ‘स्टेट बैंक ऑफ इंदौर’ का नाम हटाना

हम सूचित करते हैं कि 25 सितंबर - 1 अक्तूबर 2010 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित 27 अगस्त 2010 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 37/ 12.06.004/2010-11 के अनुसार "स्टेट बैंक ऑफ इंदौर" का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है ।

भवदीय

(सुजाता लाल)
उप महाप्रबंधक


बैंपविवि. सं. आरईटी बीसी. 37/12.06.004/2010-11

27 अगस्त 2010
5 भाद्र 1932 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची से "स्टेट बैंक ऑफ इंदौर" को हटाने का निदेश देता है क्योंकि 26 अगस्त 2010 से उपर्युक्त बैंक ने बैंकिंग कारोबार करना बंद कर दिया है ।

(आनंद सिन्हा)
कार्यपालक निदेशक

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