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अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण

आरबीआई/2013-14/197
ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.बीसी.सं.26/07.51.014/2013-14

22 अगस्त 2013

अध्यक्ष
सभी राज्य औ रकेंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय /महोदया

अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण

कृपया अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों तथा साधारण अनिवासी (एनआरओ) खातों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण पर दिनांक 28 दिसंबर 2011 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरसीबी .डीआईआर .बीसी.सं .49/07.38. 01/2011-12 देखें।

2. उक्त के पैरा 2 के अनुसार बैंकों द्वारा एनआरई जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरें उन ब्याज दरों से अधिक नहीं हो सकती जो उनके द्वारा तुलनीय घरेलू रुपया जमाराशियों पर दी जाती है। तथापि, तीन वर्ष और उससे अधिक की परिपक्वता अवधि की वृद्धिशील एनआरई जमाराशियों पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) से दी जानेवाली छूट के लाभ को आगे बढ़ाने के लिए राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों को ऐसी जमाराशियों पर किसी उच्चतम सीमा के बिना ब्याज दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया गया है। एनआरओ खातों पर मौजूदा उच्चतम सीमा जारी रहेगी।

3. इस संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

4. ये अनुदेश समीक्षाधीन 30 नवंबर 2013 तक वैध रहेंगे।

5. 22 अगस्त 2013 का संशोधनकारी निदेश ग्राआऋवि.आरसीबी.बीसी.डीआईआर.सं. 25/ 07.51.014/ 2013-14 संलग्न है।

भवदीया

(ए. उदगाता)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक


ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.बीसी.डीआईआर.सं.25/07.51.014/2013-14

22 अगस्त 2013

अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (यथा सहकारी सोसायटियों पर लागू) की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अनिवासी (बाह्य) (एनआरई) जमाराशियों तथा साधारण अनिवासी (एनआरओ) खातों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण पर 28 दिसंबर 2011 के निदेश ग्राआऋवि. केका. आरसीबी. डीआइआर.बीसी.सं. 48/07.38.01/2011-12 में संशोधन करते हुए इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक तथा समयोचित है, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक तीन वर्ष और उससे अधिक की परिपक्वता अवधि की अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर किसी उच्चतम सीमा के बिना ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। साधारण अनिवासी (एनआरओ) खातों पर मौजूदा उच्चतम सीमा जारी रहेगी। ये अनुदेश समीक्षाधीन 30 नवंबर 2013 तक वैध रहेंगे।

भवदीया

(डॉ. (श्रीमती) दीपाली पंत जोशी)
कार्यपालक निदेशक

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