वाणिज्यिक रियल इस्टेट को त्रण देना - आरबीआई - Reserve Bank of India
वाणिज्यिक रियल इस्टेट को त्रण देना
आरबीआई/2008-09/482 25 मई 2009 सभी राज्य /मध्यवर्ती सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) महोदय/ महोदया वाणिज्यिक रियल इस्टेट को ऋण देना यह बात हमारे ध्यान में आई है कि कुछ राज्य सहकारी और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने वाणिज्यिक रियल इस्टेट क्षेत्र को वित्त प्रदान किया है। हम सूचित करते हैं कि ग्रामीण सहकारी बैंक की प्राथमिक भूमिका कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यकलापों के लिए ऋण देना है। इसके अलावा, संवेदनशील क्षेत्रों में जोखिम उठाना अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) के हित में नहीं होगा। 2. अत: यह निर्णय किया गया है कि राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक वाणिज्यिक रियल इस्टेट क्षेत्र को वित्त प्रदान न करें। जहां तक इस क्षेत्र को पहले से ही दिए गए ऋण का संबंध है, यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे ऋण सुव्यवस्थित रूप से जमानती हों और् उनके लिए वर्तमान विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुसार, जहां कहीं आवश्यक हो, पर्याप्त प्रावधान किया गया हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन ऋण सुविधाओं को नवीकृत नहीं किया जाता है। 3. कृपया प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।
(बी.पी.विजयेन्द्र) |