पूंजीगत निधियों को बढ़ाने हेतु साधन – संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
पूंजीगत निधियों को बढ़ाने हेतु साधन – संशोधन
भारिबैं/2014-15/248 30 सितंबर 2014 सभी राज्य / केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) महोदया / महोदय, पूंजीगत निधियों को बढ़ाने हेतु साधन – संशोधन कृपया आप 7 जनवरी 2014 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरसीबी.बीसी.73/07.51.012/2013-14 देखें। 2. यह निर्णय लिया गया है कि उक्त परिपत्र के अनुबंध–I का पैरा 1 निम्नानुसार संशोधित किया जाए : "एसटीसीबी / सीसीबी अपने उप विधि (बाय लॉज) / जिस सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत वे पंजीकृत हैं उसके प्रावधानों के अनुपालन की शर्त पर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक एवं संबंधित सहकारी समितियों के पंजीयक के अनुमोदन से दीर्घकालिक (सबोर्डिनेटेड) जमाराशियां (एलटीडी) जारी कर सकते हैं। एलटीडी सदस्यों तथा संबंधित एसटीसीबी/ सीसीबी के परिचालन क्षेत्र से बाहर के सदस्यों सहित गैर सदस्यों को जारी की जा सकती हैं। विद्यमान शेयरधारियों के एलटीडी में अभिदान करने पर कोई पाबंदी नहीं है। निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुए एलटीडी के माध्यम से जुटाई गई राशियां न्यूनतर टीयर IIपूंजी के रूप में मानी जाने की पात्र होंगी।" 3. 7 जनवरी 2014 के परिपत्र के अन्य प्रावधान अपरिवर्तित बने रहेंगे। भवदीय (ए. उदगाता) |