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मृत जमाकर्ताओं  के दावोंका निपटान – क्रियाविधि का सरलीकरण – दावा फार्म बैंक की वेबसाइट पर डालना

आरबीआई/2013-14/248
ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.बीसी.सं.30/07.51.014/2013-14

10 सितम्‍बर 2013

अध्‍यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय/महोदया

मृत जमाकर्ताओं के दावों का निपटान – क्रियाविधि का
सरलीकरण – दावा फार्म बैंक की वेबसाइट पर डालना

कृपया 12 जुलाई 2005 का परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरएफ. बीसी सं.12/07.38.01/2005-06 देखें जिसमें मृत जमाकर्ताओं के दावों के निपटान की क्रियाविधि निर्दिष्‍ट की गई है। हमें जनता से प्रति-सूचना (फीडबैक) प्राप्‍त होता रहा है कि बैंक परिपत्र में सूचित प्रकार से सरल बनायी गई क्रियाविधि नहीं अपनाते हैं। अत: राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों को फिर से सूचित किया जाता है कि वे मृत जमाकर्ताओं के दावों के झंझट रहित निपटान के लिए उसमें निहित अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें।

2. साथ ही, मृत जमाकर्ताओं के दावों के समय पर निपटान में सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे बैंक/शाखाओं से फार्म के लिए संपर्क करनेवाले किसी भी व्‍यक्ति को दावों के निपटान के फार्म उपलब्‍ध कराएं। बैंक की वेबसाइट पर भी दावा फार्म इस प्रकार सुस्‍पष्‍ट रीति से डाला जाए कि मृत जमाकर्ता के दावेदार इसे प्राप्‍त कर सकें और दावा भरने के लिए ऐसे फार्म लेने के लिए संबंधित बैंक /शाखा में गए बिना ही इसे डाउन लोड कर सकें।

3. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्‍ती सूचना दें।

भवदीय,

(ए. उदगाता)
प्रधान मुख्‍य महाप्रबंधक

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