भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
भारिबैं / 2006-07/257
संदर्भ : ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी. 49 /07.02.01/2006-07
14 फरवरी 2007
सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक
महोदय
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
कृपया उपर्युकमत विषय पर 11 दिसंबर 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. आरएफ. बीसी. 38/ 07.02.01/ 2006-07 (भारिबैं/2005-06/202) देखें। दिनांक 13 फरवरी 2007 की प्रैस विज्ञप्ति 2006-07 / 1094 में निर्धारित किए अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में उनके निवल मांग तथा मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के आधे प्रतिशत की दो चरणों में वृद्धि की जाए , जो नीचे उल्लिखित पखवाड़ों से लागू होगी :
लागू होने की तारीख (अर्थात् निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ होने वाला पखवाड़ा) |
निवल मांग तथा मीयादी देयताओंपर सीआरआर (प्रतिशत) |
17 फरवरी 2007 |
5.75 |
3 मार्च 2007 |
6.00 |
इससे संबंधित 14 फरवरी 2007 की अधिसूचना ग्राआऋवि.आरएफ.सं. 7458/ 07.02.01/ 2006-2007 की प्रतिलिपि संलग्न है।
कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रप्ति-सूचना दें।
भवदीय
(के.भट्टाचार्य)
महाप्रबंधक
ग्राआऋवि.आरएफ.सं. 7458 /07.02.01/2006-2007
14 फरवरी 2007
अधिसूचना
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शकिमतयों का उपयोग करते हुए तथा 11 जून 2006 की अपनी अधिसूचना ग्राआऋवि.आरएफ.सं. 5544 /07.02.01/2006-2007 का अधिक्रमण करते हुए , भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों द्वारा रखा जानेवाला अपेक्षित औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) नीचे उल्लिखित प्रभावी तारीखों से, उनके समक्ष दर्शाए गए अनुसार होगा।
प्रभावी तारीख (अर्थात्निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ होनेवाला पखवाड़ा) |
निवल मांग तथा मीयादी देयताओंपर सीआरआर (प्रतिशत) |
17 फरवरी 2007 |
5.75 |
3 मार्च 2007 |
6.00 |
(वी.एस.दास)
कार्यपालक निदेशक