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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना

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आरबीआइ/2008-09/344
ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी सं.81 /07.02.01 /2008-09

5 ज़नवरी 2009

सभी अनुसूचित राज़्य सहकारी बैंक

महोदय

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना

कृपया उपर्युक्त विषय पर 03 नवंबर 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं. 57 / 07.02.01/2008-2009 देखें।

2. मौज़ूदा वैश्विक तथा देशी समष्टि आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने पर तथा 2 ज़नवरी 2009 की भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस प्रकाशनी 2008-09/1023 में निर्धारित किए गए अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि 17 ज़नवरी 2009 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से अनुसूचित राज़्य सहकारी बैंकों के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 50 आधार अंकों से घटाकर उनकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 5.50 प्रतिशत से 5.00 प्रतिशत कर दिया ज़ाए ।

2. इससे संबंधित 5 ज़नवरी 2009 की अधिसूचना ग्राआऋवि..केका.आरएफ.बीसी. सं.80/07.02.01 / 2008-2009 की प्रतिलिपि संलग्न है।

3. कृपया प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें ।

भवदीय

(बी.पी.विज़येन्द्र )
मुख्य महाप्रबंधक


ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं.80/07.02.01/2008-09

5 ज़नवरी 2009

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 नवम्बर 2008 की अपनी अधिसूचना ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं. 56/07.02.01/2008-2009 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा यह अधिसूचित करता है कि प्रत्येक अनसूचित राज़्य सहकारी बैंक द्वारा रखा ज़ाने वाला अपेक्षित औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 17 ज़नवरी 2009 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से 50 आधार अंक घटकर उसकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं का 5.00 प्रतिशत होगा।

(वी.एस.दास)
कार्यपालक निदेशक

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