उधारकर्ता संस्थाओं के लिए आवश्यक राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड (एनबीसी) के विनिर्देशों का पालन - आरबीआई - Reserve Bank of India
उधारकर्ता संस्थाओं के लिए आवश्यक राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड (एनबीसी) के विनिर्देशों का पालन
भारिबैं /2005-06/429
ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी. 95/07.40.06/2005-06
26 जून 2006
सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
महोदय
उधारकर्ता संस्थाओं के लिए आवश्यक राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड (एनबीसी) के विनिर्देशों का पालन
देश भर में भवन निर्माण की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए दिशनिर्देश प्रदान करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने एक व्यापक भवन निर्माण कोड अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड (एनबीसी) 2005 तैयार किया है । इस कोड में सुरक्षित और व्यवस्थित भवन निर्माण तथा विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलू शमिल हैं, जैसे - प्रशासनिक विनियम, विकास नियंत्रण नियम और भवन की सामान्य अपेक्षाएं; आग से सुरक्षा की अपेक्षाएं; सामग्री, ढांचे की डिज़ाइन और भवन निर्माण (सुरक्षा सहित) के संबंध में शर्तें तथा भवन निर्माण और प्लंबिंग सेवाएं ।
2. विशेषकर प्राकृतिक विपत्ति में भवनों की सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए एनबीसी का पालन करना उपयुकमत होगा । राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के बैंक के बोर्ड अपनी ऋण नीतियों में इस पहलू को शमिल करने पर विचार करें
3. एनबीसी के बारे में अधिक जानकारी भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट (www.bis.org.in) से प्राप्त की जा सकती है ।
4. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति-सूचना दें ।
भवदीय
( जी.श्रीनिवासन )
मुख्य महाप्रबंधक