कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा पूंजी पर्याप्तता के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - आरबीआई - Reserve Bank of India
79078714
06 मार्च 2009
को प्रकाशित
कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा पूंजी पर्याप्तता के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
आरबीआई सं. 2008-09/404 |
ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी. सं. 91/07.37.02/2008-09 |
06 मार्च 2009 |
सभी राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक |
प्रिय महोदय |
कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा पूंजी पर्याप्तता के लिए विवेकपूर्ण मानदंड |
कृपया उपर्युक्त विषय पर 30 जुलाई 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं.17/07.38.03/2008-09 और 17 नवम्बर 2008 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ. बीसी.सं.69/ 07.38.02/2008-09 देखें । 2. इस संबंध में हम सूचित करते हैं कि उक्त योजना के अंतर्गत, इस बीच भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऋण राहत योजना के अंतर्गत "अन्य किसान" द्वारा चुकाई जानेवाली पहली किस्त की अंतिम तारीख को 30 सितम्बर 2008 से बढ़ाकर 31 मार्च 2009 कर दिया ज्जाए । दूसरी और तीसरी किस्तें चुकाने की तारीखें जो 31 मार्च 2009 और 30 जून 2009 हैं, यथावत बनी रहेंगी । उक्त परिपत्र की सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी । 3. यह भी स्पष्ट किया ज्जाता है कि ऋण राहत योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को, संबंधित खाते की मानक आस्ति वर्गीकरण स्थिति को प्रभावित किए बिना, निपटान के उनके हिस्से का भुगतान करने के लिए पूर्व निर्दिष्ट देय तारीखों से एक माह की अतिरिक्त अवधि केवल पहली दो किस्तों के लिए जो 31 मार्च 2009 को देय हैं, उपलब्ध होगी । तथापि, अंतिम किस्त के लिए कोई रियायत अवधि नहीं दी जाएगी तथा किसान को अपना संपूर्ण हिस्सा 30 जून 2009 तक चुकाना होगा ताकि ऋण राहत योजना के लिए अन्य किसान की पात्रता और मानक आस्ति वर्गीकरण की स्थिति को बनाए रखा जा सके । |
भवदीय |
(बी.पी.विजयेद्र ) |
मुख्य महाप्रबंधक |
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