कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - एवं पूंजी पर्याप्तता - आरबीआई - Reserve Bank of India
कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - एवं पूंजी पर्याप्तता
आरबीआइ/2008-09/290 17 नवंबर 2008 सभी राज्य सहकारी बैंक और प्रिय महोदय, कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - एवं पूंजी पर्याप्तता कृपया उपर्युक्त विषय पर 30 जुलाई 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका.आरएफ.बीसी. सं. 17/07.38.03/2008-09 देखें। 2. हम यह सूचित करते हैं कि इस बीच भारत सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत दूसरी और बाद वाली किस्त / किस्तों पर 364 दिवसीय भारत सरकार के खजाना बिलों पर लागू परिपक्वता आय की दर से ब्याज अदा करने का निर्णय किया है। इन किस्तों पर ब्याज पहली किस्त (अर्थात् नवंबर 2008) की प्रतिपूर्ति की तारीख से प्रत्येक किस्त की वास्तविक रूप से प्रतिपूर्ति करने की तारीख तक अदा की जाएगी। 3. उक्त बातों के मद्देनजर, उक्त परिपत्र के पैरा 2.2 से 2.7, 3.2(ए) और 3.4 से 3.8 तक निहित अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए यह निर्णय किया गया है कि बैंक ऋण माफी योजना और ऋण राहत योजना के अंतर्गत कवर किए गए खातों के संबंध में केवल भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के वर्तमान मूल्य में हुई हानि के लिए प्रावधान न करें। परिपत्र की सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। भवदीय (जी.श्रीनिवासन) |