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दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधाएं

–्र॰ख्र्ड्ढ–ख्र्×न्न् / 2008-09 / 91

आरबीआई/2008-09/91
ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं. 1/07.06.00/ 2008-09

9 जुलाई 2008
18 आषाढ, शक 1930

सभी राज्य सहकारी और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक

महोदय/महोदया

दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधाएं

यह बात हमारी जानकारी में लाई गई है कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने में दिक्कतें हो रही हैं। यह नोट किया जाए कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को चेक बुक सुविधा / एटीएम का परिचालन / लॉकर आदि सहित अन्य बैंकिंग सुविधाओंं से वंचित नहीं किया जा सकता क्यों कि वे वैधानिक रूप से इन सुविधाओं का लाभ उठाने के पात्र हैं।

2. यह उल्लेखनीय है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के न्यायालय ने मामला सं. 2791 / 2003 में 5 सितंबर 2005 को आदेश (प्रतिलिपि संलग्न) जारी किया था। माननीय न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को बैंकों द्वारा चेक बुक सुविधा, एटीएम परिचालन, लॉकर आदि सहित सभी बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए तथा नकद आहरण में उनकी सहायता भी की जानी चाहिए। इसके अलावा, उपर्युक्त आदेश के पैरा 14 के अंतर्गत माननीय न्यायालय ने यह भी कहा है कि बैंक इस आधार पर दृष्टिहीन व्यक्तियों को चेक बुक , एटीएम, लॉकर की सुविधा से वंचित नही कर सकते कि उनके द्वारा इन सुविधाओं को परिचालित / प्रयोग करने में जोखिम की संभावना है क्यों कि जोखिम का मामला अन्य ग्राहकों के साथ भी जुडा है।

3. इसलिए बैंकों के सूचित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि तृतीय पक्षकार चेक सहित चेक बुक सुविधा, नेट बैंकिंग सुविधा, लॉकर सुविधा, फुटकर ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि जैसी सभी बैंकिंग सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के दृष्टिहीन व्यक्तियों को समान रूप से दी जाती हैं। बैंक अपनी सभी शाखाओं को भी सूचित करें कि वे विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने में दृष्टिहीन व्यक्तियों को हर संभव सहायता प्रदान करें।

भवदीय

(जी. श्रीनिवासन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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