आदाता खाता चेकों का संग्रह - तृतीय पक्षकार (थर्ड पार्टी) के खाते में चेक की राशि जमा करने पर प्रतिबंध - आरबीआई - Reserve Bank of India
आदाता खाता चेकों का संग्रह - तृतीय पक्षकार (थर्ड पार्टी) के खाते में चेक की राशि जमा करने पर प्रतिबंध
आरबीआइ/2011-12/276 24 नवंबर 2011 अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय आदाता खाता चेकों का संग्रह - कृपया 27 अप्रैल 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरएफ. बीसी. सं. 78/07.38.03/ 2005-06 देखें, जिसके अनुसार ‘आदाता खाता’ चेक को चेक में नामित आदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा करने से राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को प्रतिबंधित किया गया था । 2. ऐसी चिन्ता प्रकट की गयी है कि इन अनुदेशों का पालन नहीं हो रहा है । इसे देखते हुए, हम यह दोहराते हैं कि बैंक हमारे उपर्युक्त परिपत्र में निहित अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें तथा आदाता ग्राहक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए आदाता खाता चेकों का संग्रह न करें । 3. आदाता खाता चेकों के संग्रह में सहकारी ऋण समितियों के सदस्यों को होनेवाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, 19 अक्तूबर 2010 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरएफ. बीसी. सं. 24/ 07.38.03/ 2010-11 द्वारा कुछ छूट दी गयी थी । उक्त परिपत्र के अनुसार, राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अपने ऐसे ग्राहकों के खाते में जमा करने के लिए अधिकतम रु.50,000/- तक की राशि के लिए आहरित आदाता खाता चेकों के संग्रह पर विचार कर सकते हैं जो सहकारी ऋण समितियाँ हैं, बशर्तें ऐसे चेकों के आदाता इन सहकारी ऋण समितियों के सदस्य हों । उपर्युक्त छूट 19 अक्तूबर 2010 के उपर्युक्त परिपत्र में दी गयी शर्तों के अधीन पूर्ववत् जारी रहेगी । 4. राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक कृपया नोट करें कि उपर्युक्त प्रतिबंध और छूट ड्राफ्ट, भुगतान आदेश और बैंक चेंकों पर भी लागू होगी । 5. कृपया हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को परिपत्र की प्राप्ति सूचना दें। भवदीय (सी.डी.श्रीनिवासन) |