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अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें

आरबीआइ/2008-09/289
ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं. 68/07.38.01/2008-09
17 नवंबर 2008
 

सभी राज्य सहकारी बैंक और
जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

 

महोदय

 

अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया एनआरइ रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरों से संबंधित 15 अक्तूबर 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं. 52/07.38.01/2008-09 देखें । बाज़ार में प्रचलित परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि 15 नवंबर 2008 को भारत में कारोबार की समाप्ति से अगली सूचना तक अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें निम्नानुसार होंगी :

एक से तीन वर्ष तक की परिपक्वता अवधि की नयी अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस को अमरीकी डालर के लिए तदनुरूप परिपक्वता अवधि पर लागू लाइबोर/स्वैप दरों से 175 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए (जबकि 15 अक्तूबर 2008 को कारोबार की समाप्ति से लाइबोर/स्वैप दरों से 100 आधार अंक अधिक दरें लागू थी)। उपर्युक्त के अनुसार तीन वर्ष तक की जमाराशियों के लिए निर्धारित की गयी ब्याज दरें, तीन वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि की स्थिति में भी लागू हेंगी। ब्याज दरों में परिवर्तन उन एनआरई जमाराशियों पर भी लागू होगा, जिन्हें वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत किया जाएगा।

2. हमारे 2 नवंबर 1987 के परिपत्र ग्राआऋवि.सं.आरएफ.डीआइआर.बीसी. 54/डी.1-87/88 में निहित अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे । 17 नवंबर 2008 का संशोधनकारी निदेश ग्राआऋवि. केका.आरएफ. बीसी.डीआइआर.सं.67/07.38.01/2008-09 संलग्न है ।

 
 
भवदीय
 
 

(बी.पी.विजयेंद्र)
मुख्य महाप्रबंधक

 
अनुलग्नक : यथोक्त
 

 
ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.डीआइआर.सं. 67/07.38.01/2008-09
17 नवंबर 2008
 

अनिवासी  (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दर     
                    

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसाकि सहकारी समितियों को लागू है) की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा जमाराशियों पर ब्याज की दरों पर 2 नवंबर 1987 के निदेश ग्राआऋवि. सं.डीआइआर. बीसी. 53/डी.1-87/88 में आंशिक संशोधन करते हुए इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक तथा समयोचित है, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि  अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज की दरों में निम्नलिखित परिवर्तन होंगे  :

"15 नवंबर 2008 को कारोबार की समाप्ति से एक से तीन वर्ष तक की परिपक्वता अवधि की नयी अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस को अमरीकी डालर के लिए तदनुरूप परिपक्वता अवधि पर लागू लाइबोर/स्वैप दरों से 175 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए (जबकि 15 अक्तूबर 2008 को कारोबार की समाप्ति से लाइबोर/स्वैप दरों से 100 आधार अंक अधिक दरें लागू थी)। उपर्युक्त के अनुसार तीन वर्ष तक की जमाराशियों के लिए निर्धारित की गयी ब्याज दरें, तीन वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि की स्थिति में भी लागू हेंगी। ब्याज दरों में परिवर्तन उन एनआरई जमाराशियों पर भी लागू होगा, जिन्हें वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत किया जाएगा।

 
 

(आनंद सिन्हा)
कार्यपालक निदेशक

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