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जमाराशियों पर ब्याज दरें

भारिबैं/2010-11/508
ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.बीसी.सं.65/07.38.01/2010-11

3 मई 2011

सभी राज्य सहकारी और केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय

जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर यथा संशोधित 2 नवंबर 1987 का हमारा निदेश ग्रा आऋवि. सं. डी आइ आर.बीसी.53/डी1-87/88 देखें।

2.  यह निर्णय लिया गया है कि घरेलू और साधारण अनिवासी जमाराशियों तथा अनिवासी (बाह्य) खाता योजना के अंतर्गत बचत जमाराशियों पर ब्याज दर 3.5 प्रतिशत को तत्काल प्रभाव से 0.5 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 4.00 प्रतिशत वार्षिक कर दिया जाए।

3.  इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

4.  3 मई 2011 का संशोधनकारी निदेश ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.बीसी.डीआइआर.सं. 64/07.38.01/2010-11 इसके साथ संलग्न है।

5.  कृपया इस परिपत्र की पावती संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजें ।

भवदीय

( सी.डी. श्रीनिवासन )
मुख्य महाप्रबंधक


ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.बीसी.डीआइआर.सं.64/07.38.01/2010-11

3 मई 2011

जमाराशियों पर ब्याज दर

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसाकि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35कद्वारा प्रदत्‍त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और जमाराशियों पर ब्याज दरों के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित 02 नवंबर 1987 के निदेश ग्राआऋवि.सं.डीआइआर.बीसी. 53/डी.1-87/88 के आंशिक संशोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्‍ट होकर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समयोचित है, एतदद्वारा यह निदेश देता है कि घरेलू एवं साधारण अनिवासी (बाह्य) जमाराशियों परऔर अनिवासी (बाह्य) खाता योजना के अंतर्गत के बचत जमाराशियों पर ब्याज दर तत्काल प्रभाव से 4.00 प्रतिशत होगी।

(वी.के.शर्मा)
कार्यपालक निदेशक

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