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अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)

आरबीआइ/2009-10/254
ग्राआऋवि.केका.आरएफ.एएमएल.सं.6548/07.02.12/2009-10

10 दिसंबर 2009

सभी राज्य / मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के
अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदय

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण
का प्रतिरोध (सीएफटी)

ईरान, उजबेकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और साओ टोम तथा प्रिंसिपे में एएमएल/ सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 9 नवंबर 2009 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केका.आरएफ.एएमएल.सं. 4863/07.02.12/ 2009-10 देखें ।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 16 अक्तूबर 2009 को एक और वक्तव्य जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न) । बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे ईरान, उजबेकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और साओ टोम तथा प्रिंसिपे में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों को ध्यान में रखें।

3. कृपया अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को इसकी प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजने के लिए कहें ।

भवदीय,

(आर.सी.षडंगी)
मुख्य महा प्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

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