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इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों और बाहरी चेकों के संग्रहण के लिए सेवा प्रभार लगाना एवं अधिशेष क्लियरिडग निधियों के अंतरण के लिए प्रभारों का मानकीकरण

आरबीआई/2008-09/432

ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं.95/07.06.00/2008-09

13 अप्रैल 2009

23 चैत्र शक 1931

 
 

सभी राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

 

महोदय / महोदया

 

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों और बाहरी चेकों के संग्रहण के लिए सेवा प्रभार
लगाना एवं अधिशेष क्लियरिडग निधियों के अंतरण के लिए प्रभारों का मानकीकरण

 

इसके साथ हमारे भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केद्रीय कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 8 जनवरी 2008 के परिपत्र डीपीएसएस.केका.सं.1001 / 03.01.02 / 2007-08, 20 जून 2008 का परिपत्र डीपीएसएस.केका.सं.2092 / 03.01.02 (पी) / 2008-09 और 8 अक्तूबर 2008 के परिपत्र डीपीएसएस.केका.सं.611/03.01.03 (पी)/2008-09 की प्रतियां आपकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न हैं जिनमें विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद प्रदान करने, बाहरी चेकों का संग्रहण करने तथा अधिशेष क्लियरिडग निधियों के अंतरण के लिए बैंको द्वारा लगाए जानेवाले प्रभारों की रूपरेखा सूचित की गई है।

2. विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों (आरटीजीएस / एनइएफटी / इसीएस) के लिए बैंकों द्वरा लगाए जाने वाले प्रभारों की रूपरेखा ऊपर बताए गए हमारे 8 अक्तूबर 2008 के परिपत्र में निर्धारित की गई है। ये प्रभार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करनेवाले सभी आंतर-बैंक अंतरणों पर लागू होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि ये प्रभार धन प्रेषण सुविधा योजना (आरएफएस), 2007 के अंतर्गत अधिशेष क्लियरिडग निधियों के अंतरण पर भी लागू होंगे। 

 
भवदीय
 
 

(एस.एस.सहोता)

उप महाप्रबंधक

 

अनु: यथोक्त

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