इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों और बाहरी चेकों के संग्रहण के लिए सेवा प्रभार लगाना एवं अधिशेष क्लियरिडग निधियों के अंतरण के लिए प्रभारों का मानकीकरण
आरबीआई/2008-09/432 |
| ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं.95/07.06.00/2008-09 |
13 अप्रैल 2009 |
23 चैत्र शक 1931 |
सभी राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक |
महोदय / महोदया |
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों और बाहरी चेकों के संग्रहण के लिए सेवा प्रभार |
इसके साथ हमारे भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केद्रीय कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 8 जनवरी 2008 के परिपत्र डीपीएसएस.केका.सं.1001 / 03.01.02 / 2007-08, 20 जून 2008 का परिपत्र डीपीएसएस.केका.सं.2092 / 03.01.02 (पी) / 2008-09 और 8 अक्तूबर 2008 के परिपत्र डीपीएसएस.केका.सं.611/03.01.03 (पी)/2008-09 की प्रतियां आपकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न हैं जिनमें विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद प्रदान करने, बाहरी चेकों का संग्रहण करने तथा अधिशेष क्लियरिडग निधियों के अंतरण के लिए बैंको द्वारा लगाए जानेवाले प्रभारों की रूपरेखा सूचित की गई है। |
| भवदीय |
(एस.एस.सहोता) |
उप महाप्रबंधक |
अनु: यथोक्त |
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