RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79081064

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों और बाहरी चेकों के संग्रहण के लिए सेवा प्रभार लगाना एवं अधिशेष क्लियरिडग निधियों के अंतरण के लिए प्रभारों का मानकीकरण

आरबीआई/2008-09/432

ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं.95/07.06.00/2008-09

13 अप्रैल 2009

23 चैत्र शक 1931

 
 

सभी राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

 

महोदय / महोदया

 

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों और बाहरी चेकों के संग्रहण के लिए सेवा प्रभार
लगाना एवं अधिशेष क्लियरिडग निधियों के अंतरण के लिए प्रभारों का मानकीकरण

 

इसके साथ हमारे भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केद्रीय कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 8 जनवरी 2008 के परिपत्र डीपीएसएस.केका.सं.1001 / 03.01.02 / 2007-08, 20 जून 2008 का परिपत्र डीपीएसएस.केका.सं.2092 / 03.01.02 (पी) / 2008-09 और 8 अक्तूबर 2008 के परिपत्र डीपीएसएस.केका.सं.611/03.01.03 (पी)/2008-09 की प्रतियां आपकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न हैं जिनमें विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद प्रदान करने, बाहरी चेकों का संग्रहण करने तथा अधिशेष क्लियरिडग निधियों के अंतरण के लिए बैंको द्वारा लगाए जानेवाले प्रभारों की रूपरेखा सूचित की गई है।

2. विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों (आरटीजीएस / एनइएफटी / इसीएस) के लिए बैंकों द्वरा लगाए जाने वाले प्रभारों की रूपरेखा ऊपर बताए गए हमारे 8 अक्तूबर 2008 के परिपत्र में निर्धारित की गई है। ये प्रभार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करनेवाले सभी आंतर-बैंक अंतरणों पर लागू होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि ये प्रभार धन प्रेषण सुविधा योजना (आरएफएस), 2007 के अंतर्गत अधिशेष क्लियरिडग निधियों के अंतरण पर भी लागू होंगे। 

 
भवदीय
 
 

(एस.एस.सहोता)

उप महाप्रबंधक

 

अनु: यथोक्त

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?