अवयस्कों के नाम में बैंक खाते खोलना - आरबीआई - Reserve Bank of India
अवयस्कों के नाम में बैंक खाते खोलना
भारिबैं/2014-15/225 09 सितम्बर 2014 सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय/महोदया, अवयस्कों के नाम में बैंक खाते खोलना कृपया आप दिनांक 8 जनवरी 1985 का परिपत्र ग्राआऋवि.सं..आरएफ.डीआइआर सं.32/डी.1-85 देखें जिसमें राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंकों (एसटीसीबी/डीसीसीबी) को सूचित किया गया था कि वे अभिभावक के रूप में माता के साथ अवयस्कों के खाते (सावधि और बचत जमा खाते) खोलने की अनुमति दें जिस पर ऐसे खातों में परिचालनों की अनुमति के लिए सुरक्षा व्यवस्था की शर्त लागू थी जो यह सुनिश्चित करते हुए करना था कि अवयस्कों के उक्त खोले गए खातों में अधिक आहरण की अनुमति नहीं दी जाती है तथा ये हमशा क्रेडिट में बने रहते हैं। 2.साथ ही, वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को बढ़ावा देने तथा अवयस्कों के खाते खोलने एवं उनके परिचालन में एकरूपता लाने की दृष्टि से एसटीसीबी/डीसीसीबी को निम्नानुसार सूचित किया जाता है: क) किसी भी आयुवाले अवयस्क द्वारा उनके अपने प्राकृतिक अथवा विधिक रूप से नियुक्त अभिभावक के माध्यम से बचत/सावधि/आवर्ती जमा खाता खोला जा सकता है। ख) 10 वर्ष से अधिक की आयुवाले अवयस्कों को यदि वे चाहे तो स्वतंत्र रूप से बचत बैंक खाते खोलने और परिचालित करने की अनुमति दी जाए। तथापि, एसटीसीबी/डीसीसीबी अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के मद्देनजर ऐसी आयु तथा राशि के रूप में सीमा निधारित कर सकते हैं जिस तक कि अवयस्कों को स्वतंत्र रूप से जमा खाता परिचालित करने की अनुमति दी जाएगी। वे अपने विवेक से यह भी निर्णय कर सकेंगे कि अवयस्कों द्वारा खाते खोलने के लिए कौन-कौन से न्यूनतम प्रलेख जरूरी होंगे। ग) वयस्कता प्राप्त हो जाने पर तत्कालिन अवयस्क को अपने खाते की शेष राशि की पुष्टि करनी होगी और यदि खाता प्राकृतिक अभिभावक/विधिक अभिभावक द्वारा परिचालित होता हो तो नए परिचालन अनुदेश और तत्कालीन अवयस्क से नमूना हस्ताक्षर ले लिए जाए तथा समस्त परिचालन प्रयोजनों के लिए इन्हें रिकार्ड पर रखा जाए। 3. एसटीसीबी/डीसीसीबी एटीएम/डेबिट कार्ड/चेक बुक सुविधा आदि जैसी अतिरिक्त बैंकिंग सुविधाएं देने का प्रस्ताव रखने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि यह सावधानी बरती जाए कि अवयस्कों के खातों में अधिक आहरण की अनुमति नहीं दी जाती है और ये हमेशा क्रेडिट में बने रहते हैं। भवदीय (ए. उदगाता) |