"अल्प खाता" खोलना - आरबीआई - Reserve Bank of India
"अल्प खाता" खोलना
आरबीआइ/2010-11/487 26 अप्रैल 2011 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय "अल्प खाता" खोलना कृपया भारत सरकार की अधिसूचना सं. 14/2010/एफ. सं. 6/2/2007-ई.एस. दिनांक 16 दिसंबर 2010 की संलग्न प्रतिलिपिदेखें जिसके द्वारा धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधिऔर पद्धतितथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) नियमावली, 2005 में संशोधन किया गया है । अ. अल्प खाते 2. अधिसूचना के के नियम 2 खंड (च ख) के अनुसार "अल्प खाता" का तात्पर्य किसी बैंकिंग कंपनी में बचत खाता है जिसमें -
3. अधिसूचना के नियम (2अ) के अंतर्गत "अल्प खाते" खोलने की विस्तृत क्रियाविधिनिर्धारित की गई है । बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अल्प खाते खोलने के समय उक्त नियमों के अंतर्गत उल्लिखित क्रियाविधिका पालन सुनिश्चित करें । आ. आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज 4. उक्त अधिसूचना में धनशोधन निवारण नियमों के नियम 2(1) के खंड (घ) के अंतर्गत दिए गए "आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज" की परिभाषा का दायरा भी बढ़ा दिया गया है ताकिनरेगा (एनआरईजीए) द्वारा जारी जॉब कार्ड जो राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों अथवा भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण (यूआइएआइ) द्वारा जारी पत्रों को शामिल किया जा सके जिनमें नाम, पता तथा आधार संख्या दी गई हो। 5. इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कियदिकिसी बैंक ने केवल इन्हीं दो में से किसी एक दस्तावेज़ अर्थात् नरेगा जॉब कार्ड अथवा `आधार' पत्र को ही कोई खाता खोलने के लिए अपेक्षित पूरा केवाइसी दस्तावेज माना हो (दिनांक 18 फरवरी 2005 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि. एएमएल.बीसी.सं. 80/ 07.40.00/2004-05 के साथ संलग्न "अपने ग्राहक को जानें" (केवाईसी) –दिशानिर्देश – धनशोधन निवारण उपाय के संबंध में दिशा-निर्देशों का अनुबंध-II देखें) तो इस प्रकार खोले गए बैंक खाते पर भी अधिसूचना के अंतर्गत अल्प खाते के लिए निर्धारित शर्तें और सीमाएं लागू होंगी । 6. तदनुसार, संलग्न अधिसूचना के नियम 2अ के अंतर्गत निर्धारित क्रियाविधिके अनुसार खोले गए सभी खाते और केवल नरेगा कार्ड या `आधार' पत्र के आधार पर खोले गए अन्य सभी खाते अल्प खाते माने जाने चाहिए जिन पर नियम 9 के उप-नियम (2अ) के खंड (i) से खंड (v) तक निर्धारित शर्तें लागू होंगी । 7. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति सूचना दें। भवदीय, (सी.डी.श्रीनिवासन) संलग्नक : यथोक्त |