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नोटों और सिक्कों का भंडारण

आरबीआई/2018-19/133
डीसीएम (आयो) सं. 2128/10.25.007/2018-19

28 फरवरी 2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अध्यक्ष /
प्रबंध निदेशक
मुद्रा तिजोरी रखने वाले सभी बैंक

महोदया / महोदय,

नोटों और सिक्कों का भंडारण

जैसा कि 04 अक्तूबर 2016 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के पैरा 15 में बताया गया था, बैंक ने पारगमन में खजाने की सुरक्षा के समस्त पहलुओं की समीक्षा करने हेतु मुद्रा आवाजाही पर समिति (अध्यक्ष : श्री डी.के.मोहंती, कार्यपालक निदेशक) का गठन किया था । समिति की सिफ़ारिशों की जांच की गई है तथा मुद्रा तिजोरियों में भंडारण सुविधाओं के मानकीकरण के संबंध में निम्नानुसार तत्काल कार्यान्वित किया जाए:

  1. जिन मुद्रा तिजोरियों में बड़े वॉल्ट हैं वे वॉल्ट के अंदर सीसीटीवी कवरेज तथा स्पष्टदृष्टता को बाधित किए बिना जालीनुमा संरचना / बेरीकेड्स द्वारा विधिवत पृथक करके सिक्कों के अलग भंडारण पर विचार करें।

  2. जिन मुद्रा तिजोरियों में वॉल्ट के अंदर सिक्कों का अलग भंडारण करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है वे परिपत्र के भावार्थ के मद्देनजर सुविधाजनक परिचालन हेतु सीसीटीवी की निगरानी में सिक्कों के भंडारण को जारी रख सकते हैं, जिससे नोटों तथा सिक्कों के स्थान को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके ।

  3. मूल्यवर्ग विवरण की पहचान तथा नए, पुन: जारी किए जाने योग्य तथा गंदे नोटों को स्पष्ट रूप से अलग करने के लिए बैंक अपने बिन को स्पष्ट रंग कोड करने हेतु उपयुक्त प्रक्रिया बनाएं, जो उनकी सभी मुद्रा तिजोरियों में एक समान रूप से लागू की जाएगी । जिन बिनों में ऐसे नोट हैं जो अभी एनएसएम पर प्रसंस्कृत किए जाने हैं उन्हें भी अलग से रंग कोडित किया जाएगा ।

2. आपके बैंक की सभी मुद्रा तिजोरियों में कार्यान्वयन की पुष्टि 30 सितंबर 2019 तक उस क्षेत्रीय कार्यालय के निर्गम विभाग को प्रेषित की जाए जिसके क्षेत्राधिकार में आपका प्रधान कार्यालय स्थित है ।

भवदीय

(अविरल जैन)
महाप्रबंधक

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