RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79183827

भुगतान प्रणाली डेटा का संग्रहण

आरबीआई/2017-18/153
डीपीएसएस.सीओ.ओडी सं.2785/06.08.005/2017-2018

6 अप्रैल 2018

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
प्राधिकृत भुगतान प्रणालियां /
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक और स्थानीय क्षेत्रीय बैंक

महोदया/महोदय,

भुगतान प्रणाली डेटा का संग्रहण

कृपया दिनांक 5 अप्रैल, 2018 के प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2018-19 के विकास और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 4 का संदर्भ लें। हाल ही में, देश में भुगतान ईकोसिस्टम में काफी वृद्धि हुई है। इस प्रकार की प्रणालियाँ तकनीकी पर अत्यधिक निर्भर हैं, जिसके कारण सतत रूप से सर्वोत्तम सुरक्षा और प्रतिरक्षा उपायों को अपनाने की आवश्यकता होती है।

2. यह पाया गया है कि सभी प्रणाली प्रदाता भारत में भुगतान से संबन्धित आंकड़ों का संग्रहण नहीं करते हैं। बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि पेमेंट ईकोसिस्टम में इन प्रणाली प्रदाताओं और साथ ही साथ उनके सेवा प्रदाताओं / मध्यवर्ती संस्थाओं / तृतीय पक्ष के विक्रेताओं और अन्य संस्थाओं के पास संग्रहीत आंकड़ों तक निर्बाध पर्यवेक्षी पहुंच हो। अत: यह निर्णय लिया गया है कि:

  1. सभी प्रणाली प्रदाता यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा परिचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समस्त आंकड़े केवल भारत में ही एक प्रणाली में संग्रहीत किए जाएँ। इन आंकड़ों में मैसेज/ भुगतान निर्देश के हिस्से के रूप में शुरुआत से लेकर अंत तक के समस्त लेनदेन संबंधी विवरण / एकत्र की गई/ लाई गई / संसाधित की गई सूचना शामिल होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो लेनदेन की फ़ोरेन लेग, यदि कोई हो, के लिए आंकड़ों को विदेशों में भी रखा जा सकता है।

  2. प्रणाली प्रदाता उपर्युक्त (i) का अनुपालन छह महीने की अवधि के भीतर सुनिश्चित करेंगे और भारतीय रिज़र्व बैंक को इसका अनुपालन दिनांक 15 अक्टूबर 2018 तक प्रस्तुत करेंगे।

  3. प्रणाली प्रदाता उपर्युक्त (i) की अपेक्षा को पूरा करने पर प्रणालीगत लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) प्रस्तुत करेंगे। यह लेखापरीक्षा सीईआरटी-इन सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों द्वारा उपर्युक्त (i) की गतिविधि के पूर्ण होने को प्रमाणित करते हुए की जाएगी। प्रणाली प्रदाताओं के बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एसएआर को भारतीय रिज़र्व बैंक को 31 दिसंबर 2018 तक प्रस्तुत कर दिया जाए।

3. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है।

भवदीया

(नन्दा एस. दवे)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?