भुगतान प्रणाली डेटा का संग्रहण - आरबीआई - Reserve Bank of India
भुगतान प्रणाली डेटा का संग्रहण
आरबीआई/2017-18/153 6 अप्रैल 2018 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी, महोदया/महोदय, भुगतान प्रणाली डेटा का संग्रहण कृपया दिनांक 5 अप्रैल, 2018 के प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2018-19 के विकास और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 4 का संदर्भ लें। हाल ही में, देश में भुगतान ईकोसिस्टम में काफी वृद्धि हुई है। इस प्रकार की प्रणालियाँ तकनीकी पर अत्यधिक निर्भर हैं, जिसके कारण सतत रूप से सर्वोत्तम सुरक्षा और प्रतिरक्षा उपायों को अपनाने की आवश्यकता होती है। 2. यह पाया गया है कि सभी प्रणाली प्रदाता भारत में भुगतान से संबन्धित आंकड़ों का संग्रहण नहीं करते हैं। बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि पेमेंट ईकोसिस्टम में इन प्रणाली प्रदाताओं और साथ ही साथ उनके सेवा प्रदाताओं / मध्यवर्ती संस्थाओं / तृतीय पक्ष के विक्रेताओं और अन्य संस्थाओं के पास संग्रहीत आंकड़ों तक निर्बाध पर्यवेक्षी पहुंच हो। अत: यह निर्णय लिया गया है कि:
3. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है। भवदीया (नन्दा एस. दवे) |