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आयकर वापसी आदेश (आईटीआरओ) जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना

आरबीआई/2004/83
डीजीबीए.जीएडी.सं.1009/42.01.018/2003-04

28 फ़रवरी 2004

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक,
भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक

महोदय,

आयकर वापसी आदेश (आईटीआरओ) जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली ने दिनांक 6 नवम्बर, 2003 के अपने परिपत्र अनुदेश एफ सं.385/25/97-आईटी (बी) के माध्यम से 9999/- रुपये तक की धन वापसी के संबंध में भुगतान करने वाले बैंकों को सूचना पत्र अग्रेषित करने की प्रक्रिया बंद कर दी है (प्रति संलग्न)। संशोधित प्रक्रिया के तहत आयकर विभाग द्वारा 9999/- रुपये तक की धन वापसी के लिए सूचना पत्र करदाताओं को आईटीआरओ के साथ सीधे अग्रेषित किए जाएंगे।

2. यह संभावना है कि करदाता आईटीआरओ के साथ सूचना पत्र प्रस्तुत ना करें जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर अदत्त लिखतों की वापसी हो। इसलिए, हम सूचित करते हैं कि आप कृपया अच्छी ग्राहक सेवा के हित में स्थानीय समाचार पत्रों में उपयुक्त सार्वजनिक सूचना /प्रेस विज्ञप्ति जारी करें और तदनुसार कार्रवाई करें।

सादर,

ह/-

(आर.सी.दास)
महाप्रबंधक

संलग्न: यथोक्त

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