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निर्यात बढ़ाने के लिए एसएलबीसी की उप समिति

भारिबैं /2008-09/489
ग्राआऋवि.एलबीएस.केंका.बीसी.सं.111/02.13.03/2008-09

2 जून 2009

एसएलबीसी/यूटीएलबीसी के सभी आयोजक बैंक
(डाक सूची के अनुसार)

प्रिय महोदय

निर्यात बढ़ाने के लिए एसएलबीसी की उप समिति

कृपया 17 सितंबर 2004 का आरबीआई परिपत्र डीबीओडी.आइईसीएस.सं.43/04.02.10/2004-05 (प्रति संलग्न) देखें जिसमें सभी वाणिज्य बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के अंतर्गत एक अलग उप समिति गठित करें ताकि राज्य स्तर पर निर्यातकों की शिकायतों पर चर्चा की जा सके ।

इस संबंध में,यह पाया गया है कि कुछ राज्यों में उक्त उप-समितियां या तो गठित ही नहीं की गई है और यदि की भी गई है तो उनकी बैठकें, मौजुदा दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित नहीं की जाती हैं ।

उक्त बातों के परिप्रेश्य में, एसएलबीसी के आयोजक बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे, यदि पहले न की गई हों तो डीबीओडी के उक्त परिपत्र में बताए गए अनुसार सदस्यों की उप समिति गठित करें और उपर्युक्त प्रयोजन के लिए निर्धारित अंतरालों पर उसकी बैठकें  आयोजित करें । उनसे यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि आगामी बैठकों की तिथि की सूचना सभी संबंधितों को काफी समय पहले दी जाये ताकि निर्यात क्षेत्र की समस्याओं को उचित रूप से प्रस्तुत किया जा सके ।
कृपया प्राप्ति सूचना दें ।

भवदीया

(लिली वडेरा)
महाप्रबंधक

अनु: यथोक्त

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