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आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285 बीए के तहत 5 लाख रुपये या अधिक के लिए बांड जारी करने के मुद्दे से संबंधित वार्षिक सूचना रिटर्न की प्रस्तुति – उसमें परिवर्तन

भारिबैं/2016-17/313
आईडीएमडी.सीडीडी.सं.3058/13.01.299/2016-17

30 मई 2017

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/ एसोसिएट बैंक/ 17 राष्ट्रीयकृत बैंक/
एक्सिस बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लि., आईडीबीआई बैंक लिमिटेड/ स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

महोदया/ महोदय,

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285 बीए के तहत 5 लाख रुपये या अधिक के लिए बांड जारी करने के मुद्दे से संबंधित वार्षिक सूचना रिटर्न की प्रस्तुति – उसमें परिवर्तन

कृपया उक्त विषय पर 25 मई 2017 का परिपत्र सं. आईडीएमडी.सीडीडी.सं.3031/13.01.299/2016-17 देखें।

2. यह ध्यान में आया है कि कुछ एजेंसी बैंक द्वारा बचत बांड के संदर्भ में वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईआर जिसे अब एसएफ़टी के रूप में परिवर्तित किया गया है) आयकर प्राधिकारी तथा भारतीय रिजर्व बैंक दोनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी इस सूचना को समेकित करते हुए आयकर विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अत: बचत बांड के संदर्भ में डांटा दोहराव से बचने के लिए एजेंसी बैंक/ एसएचसीआईएल को यह सूचित किया जाता है कि वे आगे से अपेक्षित सूचना केवल संबंधित क्षेत्राधिकार के लोक ऋण कार्यालय को ही प्रस्तुत करें। यह सूचना उनके द्वारा आयकर प्राधिकारियों के समक्ष अलग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

3. उपरोक्त परिपत्र के माध्यम से जारी अनुदेशों में इस प्रकार संशोधन किया गया है।

भवदीया

(षैनि सुनिल)
उप महाप्रबंधक

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