ऋण सूचना कंपनियों को आंकडे प्रस्तुत करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
ऋण सूचना कंपनियों को आंकडे प्रस्तुत करना
आरबीआई/2010-11/191 06 सितम्बर 2010 सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय ऋण सूचना कंपनियों को आंकडे प्रस्तुत करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 1 दिसम्बर 2009 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका.बीसी.44/07.40.06/2009-10 देखें । 2. हम सूचित करते हैं कि ऋण सूचना ब्यूरो (भारत)लि. (वर्तमान ऋण सूचना कंपनी जो जनवरी 2001 से परिचालन में है ) के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण सूचना के व्यवसाय का प्रारंभ करने के लिए एक्सपिरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लि. तथा इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज़ प्राइवेट लि. को क्रमश: दिनांक 17 फरवरी 2010 और 26 मार्च 2010 को ‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ (सीओआर) जारी किया है । कंपनियों के पते एवं अन्य ब्योरे निम्नानुसार हैं : i) क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लि. ii) मेसर्स एक्सपिरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लि. iii) इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज़ प्राइवेट लि. 3. ऋण सूचना कंपनी (विनियिमन) अधिनियम, 2005 की धारा 17 की उप-धाराएं (1) तथा (2) के अनुसार कोई ऋण सूचना कंपनी अपने सदस्यों से यह अपेक्षा रख सकती है कि वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक ऋण सूचना प्रस्तुत करें और ऐसी प्रत्येक ऋण संस्था को उस ऋण सूचना कंपनी को अपेक्षित जानकारी प्रदान करनी होगी । साथ ही, ऋण सूचना कंपनी विनियमावली, 2006 के विनियम 10 (क) (ii) के अनुसार प्रत्येक ऋण संस्था : (क) अपने द्वारा रखी गई ऋण सूचना मासिक आधार पर अथवा ऋण संस्था तथा ऋण सूचना कंपनी के बीच आपसी सहमति से निर्धारित समय के छोटे अंतरालों पर नियमित रूप से अद्यतन करती रहेगी; तथा (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना अद्यतन, सही तथा पूर्ण है सभी आवश्यक कदम उठाएगी । 4. अतः यह सूचित किया जाता है कि जो बैंक उपर्युक्त नयी ऋण सूचना कंपनियों के सदस्य बने हैं उन्हें ऋण सूचना कंपनी द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में वर्तमान आँकड़े प्रदान करें । इन बैंकों को ऐतिहासिक आंकड़ें भी देने चाहिए ताकि नई ऋण सूचना कंपनियां अपने सॉफ्टवेयर की पुष्टि कर परिपूर्ण आधारभूत आंकड़े विकसित कर सकें। 5. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति-सूचना दें । भवदीय (बी.पी.विजयेन्द्र) |