सरकारी स्वाधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत किया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी स्वाधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत किया जाना
आरबीआई/2017-18/141 मार्च 15, 2018 सेवा में सभी सरकारी स्वाधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदया/महोदय सरकारी स्वाधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत किया जाना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (इसके पश्चात आरबीआई अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 45जेए, 45क और 45एल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड 45 में दिये गए परिभाषा के अनुसार सरकारी कंपनी और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45आईए के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत (ऐसे एनबीएफसी) सभी सरकारी स्वाधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी रिटर्न (भारतीय रिज़र्व बैंक) निदेश, दिनांकित सितंबर 29, 2016 लागू किया जाए। 2. तदनुसार, ऐसे सभी एनबीएफसी उपर्युक्त मास्टर निदेश में उनके लिए वर्तमान में लागू (आकार के अनुसार और क्या वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं) बैंक के पास आवधिक रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए एक रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित करेंगे। यह रिटर्न ऐसे एनबीएफसी के बही-खातों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया जाएगा और संबंधित एनबीएफसी के निदेशक मंडल द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत एनबीएफसी के अधिकारी द्वारा आरबीआई में ऑनलाइन (कॉसमॉस सॉफ्टवेयर पैकेज का प्रयोग करके) भरा जाएगा। इस कार्य हेतु प्राधिकृत अधिकारी का नाम हमें सूचित किया जाए। 3. इस संबंध में पहला रिटर्न इस प्रकार फाइल किया जाएः (i) साप्ताहिक रिटर्न के लिए दिसंबर 2017 का अंतिम शुक्रवार; (ii) तिमाही रिटर्न के लिए 31 दिसंबर 2017 को समाप्त तिमाही; (iii) छमाही रिटर्न के लिए 31 मार्च 2018 को समाप्त छमाही और (iv) वार्षिक रिटर्न के लिए मार्च 2018 को समाप्त वर्ष। 31 दिसंबर 2017 तक सभी साप्ताहिक, तिमाही रिटर्न 15 अप्रैल 2018 तक भर दिया जाना चाहिए। इसके पश्चात, ये रिटर्न मास्टर निदेश में दिये गए समय-सीमा के भी एनबीएफसी द्वारा भरा जाएगा। भवदीय (डॉ. सत्येन डेविड) |