वचनपत्र का प्रस्तुतीकरण - प्राधिकरण का नवीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
वचनपत्र का प्रस्तुतीकरण - प्राधिकरण का नवीकरण
भारिबैं/2012-13/494 8 मई 2013 सभी प्राथमिक व्यापारी महोदय/महोदया वचनपत्र का प्रस्तुतीकरण - प्राधिकरण का नवीकरण दिनांक 2 जुलाई 2012 के प्राथमिक व्यापारियों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश की धारा I के पैरा 1.4 (एकल व्यापारियों के लिए)/धारा II के पैरा 2.3 (बैंक प्राथमिक व्यापारियों के लिए) के अनुसार प्राथमिक व्यापारियों के लिए आवश्यक है कि वे निर्धारित फार्मेट में वचनपत्र के निष्पादन और प्रत्येक वर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र पर आधारित भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक स्थायी व्यवस्था रखें । समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि इसके बाद प्राथमिक व्यापारियों के लिए तीन वर्ष में एकबार वचनपत्र निष्पादित करना आवश्यक होगा और परिणामस्वरूप प्राधिकरण भी प्रत्येक तीन वर्ष के लिए नवीकृत किया जाएगा । प्राथमिक व्यापारी द्वारा निष्पादित वचनपत्र प्रत्येक तीन वर्ष के बाद बोर्ड के नये संकल्प के पारित होने के आधार पर होगा । 2. प्राथमिक व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि वे वर्ष 2013-16 (जुलाई-जून) की अवधि के लिए संशोधित फार्मेट (अनुबंध) में ऐसा पहला वचनपत्र प्रस्तुत करें और उसके बाद भी उसी आवधिकता पर प्रस्तुत करते रहें । तथापि यह नोट किया जाये कि भारतीय रिज़र्व बैंक दिनांक 2 जुलाई 2012 के प्राथमिक व्यापारियों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देशों पर मास्टर परिपत्र के पैरा 17.1 के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी परिस्थिति में जैसा उचित समझा जाए, किसी भी प्राथमिक व्यापारी का प्राधिकरण निलंबित अथवा समाप्त करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है । भवदीय (के.के. वोहरा) अनुलग्नक : 2 शीट |