विशेष आर्थिक अंचल (एसईज़ेड) की इकायों द्वारा विदेशी मुद्रा कें भुगतान के बदले घरेलु प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) की इकाई को मालो की आपूर्ति - आरबीआई - Reserve Bank of India
विशेष आर्थिक अंचल (एसईज़ेड) की इकायों द्वारा विदेशी मुद्रा कें भुगतान के बदले घरेलु प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) की इकाई को मालो की आपूर्ति
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिक्रम क्र.105 जून 16, 2003 सेवा में महोदया/महोदय, विशेष आर्थिक अंचल (एसईज़ेड) की इकायों द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान नवंबर 25, 2002 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र के पैरा 8 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार घरेलु प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) इकाईयोंको अनुमति है कि वे निर्यात अभिमुख इकाई (ईओयू), निर्यात संवर्धन क्षेत्र (ईपीज़ेड) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों से खरीद गये मालों के लिए भुगतान हेतु शत प्रतिशत विदेशी मुद्रा प्राधिकृत व्यापारीसे खरीद सकती है। अब घरेलु प्रशुल्क क्षेत्रों की इकाईयों द्वारा विशेष आर्थिक अंचल (एसइज़ेड) की इकाइयों से खरीद गये मालों के भुगतान करने के लिए भी यह सुविधा देनेका निर्णय किया गया है। 2. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु की जानकारी अपने सभी संबंधित ग्राहकों को दे दें। 3. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं। भवदीय, (ग्रेस कोशी) |